गुना, 14 अप्रैल 2025 – जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले संदेशों के प्रसारण पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। आदेशानुसार, कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले मैसेज, फोटो, ऑडियो-वीडियो आदि का प्रसारण, शेयर, लाइक या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्रुप में इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री साझा न की जाए। कोई भी व्यक्ति या समूह समाज में नफरत, वैमनस्यता या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा, और न ही किसी अफवाह या गलत जानकारी को बढ़ावा देगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि आमजन इस बारे में पूर्ण रूप से जागरूक हो सकें।
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