सुप्रीम कोर्ट का आदेश: पैलेट गन पीड़ितों का इलाज करे दिल्ली सरकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पैलेट गन से पीड़ित लोगों का इलाज दिल्ली सरकार द्वारा कराया जाए। यह आदेश केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जंतर मंतर पर चल रहे विवाद के संदर्भ में दिया गया है।
इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि वह जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली हथियारों का उचित रिकॉर्ड रखे। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करने की भी बात कही है।
- इलाज की जिम्मेदारी: दिल्ली सरकार को पैलेट गन पीड़ितों के उपचार का पूरा जिम्मा सौंपा गया है।
- हथियार रिकॉर्डिंग: केंद्र सरकार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाले सभी हथियारों का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा।
- प्रदर्शनकारियों का समर्थन: कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है और उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने प्रदर्शनकारियों और सामाजिक संगठनों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। यह आदेश न केवल पीड़ितों के लिए राहत लाता है बल्कि प्रदर्शन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा।
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